बलौदाबाजार: नाबालिक लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को अलग- अलग धाराओं में 37 वर्ष का कठोर कारावास,,,,,,,,विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) भाटापारा किरण त्रिपाठी ने सुनाई सजा,,,,,,,,,,थाना सुहेला के तात्कालिन प्रभारी रोशन राजपूत ने किया था विवेचना,,,,

बलौदाबाजार: नाबालिक लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को अलग- अलग धाराओं में 37 वर्ष का कठोर कारावास,,,,,,,,विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) भाटापारा किरण त्रिपाठी ने सुनाई सजा,,,,,,,,,,थाना सुहेला के तात्कालिन प्रभारी रोशन राजपूत ने किया था विवेचना,,,,

           थाना सुहेला क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को उसके संरक्षक की सम्मति के बिना उसे व्यपहरण कर अन्यत्र ले जाकर बलात्संग करने वाले खम्हरिया निवासी सन्नी कोशले पिता शिवलोचन को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) भाटापारा किरण त्रिपाठी ने अलग अलग धाराओं में कुल 37 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। 
        विशेष अपर लोक अभियोजक न्याजी खान ने बताया कि मामला थाना सुहेला क्षेत्र के ग्राम मोपर का है जहाँ पीड़िता के पिता ने थाना सुहेला में इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी लड़की 17 वर्ष 02 माह 18 दिन है जो दिनांक 03-02-2020 को दोपहर 12.00 से 03.00 बजे के बीच घर से बिना बताये कंही चली गई है जो दिनांक 13-02-2020 तक घर वापस नहीं आई है, जिसकी आसपास रिश्तेदारों मे पता तलाश करने पर कंही पता नहीं चला। उक्त रिपोर्ट पर थाना सुहेला द्वारा प्रकरण विवेचना मे लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी द्वारा नाबालिग लड़की को उसके माता पिता के संरक्षण से बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर शारिरिक संबंध स्थापित करना और उसके ग्राम खम्हरिया मे उसके कब्जे में पाए जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर  संपूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 
           न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366, 376(2-N), भारतीय दंड संहिता एवं धारा 6 पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण में सुनवाई हुई जहाँ विशेष लोक अभियोजक न्याजी खान ने न्यायालय के समक्ष सभी गवाहों का कथन लेखबद्ध करवाया और आरोपी को कठोर दण्ड देने की मांग किया।
           विशेष न्यायाधीश किरण त्रिपाठी ने प्रकरण की गंभीरता एवं साक्ष्यों के परिशीलन करने बाद आरोपी द्वारा किया गया अपराध सिद्ध होना पाया और अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी  को भा. द. संहिता की धारा 363 में सात वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹500 का अर्थदंड तथा धारा 366 में दस वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹1000 का अर्थदंड तथा धारा 376(2-N) में दस वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000  रुपये के अर्थदंड तथा पाक्सो एक्ट की धारा 6 में भी दस वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपये के दंड से दंडित  किया है,सभी सजाए साथ- साथ  चलेगी।शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक न्याजी खान ने और प्रकरण की विवेचना थाना सुहेला के तत्कालिक उप निरीक्षक रोशन सिंह राजपूत (हाल थाना प्रभारी भाटापारा ग्रामीण) द्वारा किया गया है।

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