भटगांव : नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को भटगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल,,,, 48 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया गया,,,,,


 भटगांव : नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को भटगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल,,,, 48 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया गया,,,,,

 

 मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 16/07/2022 को थाना भटगांव क्षेत्रांतर्गत के प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया की इसकी नाबालिक लड़की दिनांक 14/07/2022 के रात्रि 09:00 से 12:00 बजे के मध्य घर से बिना बताए कहीं चली गई है जिसकी आसपास एवं रिश्तेदारों में पता तलाश करने पर कोई पता नहीं चलना बताएं व किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की आशंका व्यक्त करने पर अपराध धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

   मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बलौदाबाजार श्री दीपक झा द्वारा अपहृत बालिका की शीघ्र पता तलाश कर दस्तयाबी करने हेतु थाना प्रभारी को निर्देशित करने पर श्री पितांबर पटेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार एवं श्री संजय तिवारी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बिलाईगढ़ के कुशल मार्गदर्शन में *निरीक्षक राजेश साहू थाना प्रभारी भटगांव* के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाकर संदेही का मोबाइल नंबर प्राप्त कर सायबर की मदद से पता तलाश किया गया जो अपहृत बालिका को आरोपी संजू कुमार सायतोड़े के कब्जे से बटौपालि जिला रायगढ़ से बरामद किया गया विवेचना में  आरोपी के द्वारा शादी करने का झांसा देकर नाबालिग को अपने साथ बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर कई बार शारीरिक संबंध स्थापित करना पाया गया की प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि 4, 6 पास्को एक्ट समावेश कर आरोपी  संजू कुमार सायतोड़े पिता गणेशराम सायतोड़े उम्र 20 साल साकिन टिहलीपाली थाना सरसीवा को दिनांक 18/07/2022 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

 *नोट* - विधि अनुसार प्रार्थी एवं पीड़िता का नाम गोपनीय रखा गया है।

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