इस राज्य के सरकारी दफ्तर में 'केक' नहीं कटेगा! आदेश से जुड़ा सर्कुलर जारी

https://ift.tt/WFaRG03 News: नियम तोड़ने पर सीधी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. यानी अगर कोई कर्मचारी इन नियमों को तोड़ता है तो उसे बिना चेतावनी के सीधी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. सरकार ने 'महाराष्ट्र सिविल सेवा आचरण नियम 1979' के तहत यह फैसला लिया है. अब हम महाराष्ट्र सरकार के इसी फैसले का विश्लेषण करेंगे.

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