कसडोल - महिला के घर अंदर घुसकर, उसके साथ दुष्कर्म करने एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को किया गया आजीवन कारावास ,,,,, माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश FTC बलौदाबाजार श्री राकेश कुमार वर्मा द्वारा किया गया, दंडादेश पारित,,,,,
थाना कसडोल क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 22.07.2022 की सुबह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसडोल में पीड़िता द्वारा जहर सेवन कर भर्ती होने संबंधी अस्पताल मेमो थाना में प्राप्त होने पर, कार्यपालिक दंडाधिकारी कसडोल के समक्ष पीडिता का कथन लिया गया, जिसमें पीड़िता द्वारा बताया गया कि दिनांक 23.07.2022 की रात्रि 21:00 बजे आरोपी आशाराम द्वारा उसके घर अंदर घुसकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया गया एवं किसी को बताने पर आरोपी द्वारा उसके साथ, उसके पति एवं बच्चों को जान से मारने की धमकी दिया गया। इस धमकी से डर कर पीड़िता द्वारा कीटनाशक दवा का सेवन करना बताई। कि रिपोर्ट पर थाना कसडोल में आरोपी आशाराम के विरूद्ध अपराध क्र. 654/2022 धारा 450,376,506 भा.द.वि. कायम किया गया। *प्रकरण में थाना कसडोल पुलिस द्वारा आरोपी आशाराम को तत्काल गिरफ्तार करते हुए उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही कर प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष* प्रस्तुत किया।
प्रकरण में *माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश FTC बलौदाबाजार श्री राकेश कुमार वर्मा ने प्रकरण की गंभीरता एवं साक्ष्यों के परिशीलन करने बाद आरोपी द्वारा किया गया, अपराध सिद्ध होना* पाया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए *आरोपी आशाराम उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम सेल थाना कसडोल* को *भादवि की धारा 450 में 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड, धारा 506 में 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड तथा धारा 376 भादवि में आजीवन कारावास एवं ₹5000 अर्थदंड की सजा से दंडित किया* गया है। *प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं जांच कार्यवाही थाना कसडोल से सहायक उप निरीक्षक जी.पी.पटेल एवं मामले में शासन की ओर से पैरवी श्री राजेश द्विवेदी अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा किया गया* है।
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