बलौदाबाजार: जिले में अब थाना प्रभारी भी करेंगे खनिजो के अवैध उत्खनन पर कार्यवाही,,,,,, कलेक्टर ने खनिजों के अवैध उत्खनन / परिवहन / भण्डारण पर कार्यवाही किये जाने हेतु सभी अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं थाना प्रभारियों को निर्देश....अब खनिजों के अवैध उत्खनन / परिवहन / भण्डारण के दर्ज प्रकरणों में पुनरावृत्ति पाये जाने पर खनिज अधिनियम, 1957 के धारा-21 (1) एवं (2) के तहत 2 से 5 वर्ष तक की कारावास....
बलौदाबाजार: जिला स्तरीय टास्कफोर्स के क्षरा जिले के सभी एसे क्षेत्रों जिनमें खनिजों के अवैध उत्खनन हेतु संवेदनशील है का खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर चिन्हांकित करने नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही खनिजों के अवैध उत्खनन / परिवहन / भण्डारण पर कार्यवाही किये जाने हेतु सभी अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं थाना प्रभारियों को निर्देश दिये गये तथा उप संचालक खनि प्रशासन बलौदाबाजार को आवश्यक पत्र जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उप संचालक (खनि प्रशा) के द्वारा इस वित्तीय वर्ष में राज्य शासन द्वारा निर्धारित वित्तीय लक्ष्य 320.00 करोड़ के विरुद्ध माह अगस्त 2023 के स्थिति में 104.00 करोड (33 प्रतिशत) की प्राप्ति की जानकारी दी गई के साथ इस वित्तीय वर्ष में खनिजों के अवैध उत्खनन / परिवहन / भण्डारण की जानकारी के रूप में अवैध उत्खनन के कुल 16 अवैध परिवहन के 204 एवं अवैध भण्डारण के 4 प्रकरण में कुल 57 लाख 32 हजार 8 सौ अठाईस रुपये की वसूली की जानकारी दी गई। उक्त प्रकरणों में खनिज रेत के के अवैध उत्खनन के 5 अवैध परिवहन के 110 एवं अवैध भण्डारण के 03 प्रकरण होने की जानकारी दी गई के साथ माह अगस्त एवं सितंबर में अवैध उत्खनन के 01 अवैध परिवहन के 34 प्रकरणों में मसझौता राशि वसूल किये जाने की जानकारी दी गई। कलेक्टर महोदय के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा याचिका क्रमाक WP(PIL) 21/2020 एवं WP(PIL) 66/2023A के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 24.072023 एवं 04.06.2023 के अनुक्रम में शासन एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म की ओर से जारी निर्देश के परिपालन में अब खनिजों के अवैध उत्खनन / परिवहन / भण्डारण के दर्ज प्रकरणों में पुनरावृत्ति पाये जाने पर खनिज अधिनियम, 1957 के धारा-21 (1) एवं (2) के तहत 2 से 5 वर्ष तक की कारावास एवं जुर्माने करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जावे जिलें में अवैध उत्खनन प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हांकित कर प्रतिबंधात्मक नोटिस बोर्ड, बैनर लगाने, नियमों में कठोर कार्यवाही के प्रावधानों को प्रचार प्रसार करने ग्राम पंचायत स्तर पर की गई मुनादी कराने, पहुँच मार्ग को बाधिक करने किये गये उपाय करने, खनिज राजस्य, पुलिस, परिवहन विग द्वारा समन्वय बनाकर कार्यवाही करने, पुल / पुलिया / एनीकट एवं अन्य अस्थाई संरचना आदि प्रतिबंधित क्षेत्रों में यदि किया भी प्रकार का उत्खनन पाये जाये तो उसे पूर्णतः प्रतिबंधित करने के साथ खनिज विभाग के निरी / सिपाहियों को कार्यवाही के दौरान वर्दी धारण किये जाने आदि विभिन्न बिन्दुओं पर निर्देश दिये गये। जिस पर उप संचालक के द्वारा बताया गया कि खनिज विभाग द्वारा पूर्ण में किये गये कार्यवाहियों के आधार पर जिलें में खनिज रेत के संभावित अवैध उत्खनन प्रभावित / संवेदनशील क्षेत्र के रूप में 05 ग्राम पंचायत (सुनसुनिया, चिचपोल, डोगरीडीह, परसापाली एवं बलौदा) तथा खनिज चूनापत्थर के संभावित अवैध उत्खनन प्रभावित / संवेदनशील क्षेत्र के रूप में 05 ग्राम पंचायत (कुम्हारी खपरीडीह, गिधपुरी, खैरा एवं नवाडीह) को चिन्हांकित किये जाने अवैध उत्खनन प्रभावित / संवेदनशील क्षेत्र में चेतावनी / सावधानी के सूचना पटल / बोर्ड लगवाने, संवदनशील क्षेत्रों के पहुँच मार्गों में ट्रेच बनाकर अवरूद्ध करने संवेदनशील ग्राम पंचायतों में मुनादी कराये गये जाने हेतु सरपंचों को जारी निर्देश व थाना प्रभारी एवं तहसीलदारों को अपने-अपने प्रभार क्षेत्रों में खनिजों के अवैध उत्खनन / परिवहन की रोकथाम किये जाने हेतु समुचित कार्यवाही के सबंध में जारी निर्देशों के संबंध में जानकारी दी गई है तथा अवगत कराया गया कि जिलें में खनिजों के अवैध उत्खनन/ परिवहन / भण्डारण की रोकथाम हेतु निर्देशानुसार हर संभव कार्यवाही की जायेगी।


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