वन्यप्राणी भालू शिकार मामले में चार आरोपियों को किया गया गिरफ्तार,,,,,,आरोपियों के कब्जे से शिकार में प्रयुक्त सामग्री,एवम भालू के कुछ अंग जप्त कर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत की गयी कार्यवाही,,,,बागबाहरा वन परिक्षेत्र का मामला,,,

महासमुन्द, रजिंदर खनूजा

बागबाहरा वन परिक्षेत्र में वन्यप्राणी भालू 
शिकार मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।आरोपियों के कब्जे से शिकार में प्रयुक्त सामग्री,एवम भालू के कुछ अंग जप्त कर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है।
   वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक खेमराज द्वारा घटना की उक्त जानकारी वन अमले को दी गई।इसके बाद उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी बागबाहरा विकास चन्द्राकर के नेतृत्व में वन अमले ने घटना स्थल पर पहुंचकर छानबीन की। आरोपियों द्वारा कोमाखान परिवृत्त, भलेसर परिसर के वन कक्ष क्रमांक 110 में वन्यप्राणी भालू उम्र 5 वर्ष का विद्युत करंट लगाकर शिकार किया था।मृत भालू के अंग-भंग कर उसके अंग को अपने साथ ले गये थे। मृत भालू के बाकी शरीर को घटना स्थल पर ही झाड़ियों में छिपा दिया गया था। छानबीन के आधार पर उक्त चार आरोपियों के नाम सामने आये।जानकारी के अनुसार ये नाम बंशी पिता कृष्णा बरिहा, उम्र 47 वर्ष, ग्राम जुनवानी,सोनसिंग पिता फिरतु बरिहा, उम्र 49 वर्ष, ग्राम जुनवानी,जेठू पिता भगवानसिंग बरिहा, उम्र 35 वर्ष, ग्राम जुनवानी एवम नामदेव पिता दयाराम बरिहा, उम्र 32 वर्ष बताए गए।
इन सभी से वन अमले द्वारा गहन पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने वन्यप्राणी भालू का शिकार  किया जाना स्वीकार किया। आरोपियों की निशानदेही पर घटना स्थल के समीप ही शिकार में प्रयुक्त विद्युत तार, जी.आई. तार, प्लास्टिक पाईप, लकड़ी का खूंटा जप्त किया गया। इसके साथ ही आरोपी बंशी पिता कृष्णा बरिहा के घर की छत से वन्यप्राणी भालू के अंग, शिकार में प्रयुक्त औजार भी जप्त किया गया। मृत वन्यप्राणी भालू का पशु चिकित्सक दल के द्वारा पोष्ट मार्टम करने के पश्चात वनण्डलाधिकारी, उप वनमण्डलाधिकारी, वन परिक्षेत्र अधिकारी बागबाहरा एवं अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति में दाह संस्कार किया गया। 
उक्त चारो आरोपियों को वन्यप्राणी भालू के शिकार किये जाने के अपराध में वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39 (1) 44, 49, 50, 51, 52 एवं 57 के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 13406/21 दिनांक 26.11.2021 दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही में मुष्ताक अली उप वनक्षेत्रपाल, भरतलाल साहू वनपाल, मोतीलाल साहू वनपाल, कोकिलकांत दिनकर वनरक्षक, लोकेन्द्र आवड़े वनरक्षक, शनि ठाकुर वनरक्षक, रमिज खान सुरक्षा श्रमिक शामिल थे।
 ।।दो तेंदुवे भी शिकारियों के हाथों मारे गए थे।।

 ज्ञात हो कि विगत दिनों बागबाहरा वन परिक्षेत्र में दो तेंदुओं का भी शिकार हुआ था।इन तेन्दुवों के भी निजी अंग गायब मीले थे।आज के मामले में भी भालू के कुछ अंग गायब थे।इससे स्पस्ट है कि खासकर बागबाहरा वन परिक्षेत्र में भारी संख्या में शिकार की घटनाएं हो रही है परन्तु कार्यवाही मात्र उन्ही मामलों में हो रही है जिनकी जानकारी ग्रामीण वन विभाग तक पहुचा रहे है।सूत्र बताते है कि उक्त शिकार वाले क्षेत्र में जंगली सुअर एवम चीतल बहुतायत में है।शिकारी इन्ही वन्य पर प्राणियों के शिकार के लिए ही करण्टयुक्त फंदे का उपयोग करते है।परन्तु ज़ब इन फन्दों में हिंसक वन्य प्राणी फंस जाते है।तब उनके भी कम के अंग काट कर शिकारी रख लेते है और बाकी शरीर जंगल मे ही सड़ने के लिए छोड़ जाते है।

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